हाईकोर्ट ने BMC द्वारा कंगना के दफ़्तर पर की गई तोड़फोड़ को बताया अवैध, मिलेगा मुआवज़ा
कोर्ट ने कंगना के बंगले में हुई तोड़फोड़ के नुकसान का जायजा लेने के लिए एक सर्वेयर को नियुक्त कर दिया है जो मार्च 2021 तक कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा.
शुक्रवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कंगना रनौत के मुंबई ऑफिस को तोड़ने पर बॉम्बे हाई कोर्ट बीएमसी के ख़िलाफ़ फैसला दिया है. बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना है कि बीएमसी ने कंगना के ऑफिस पर गलत इरादे से कार्रवाई की थी.
कोर्ट ने कंगना के बंगले में हुई तोड़फोड़ के नुकसान का जायजा लेने के लिए एक सर्वेयर को नियुक्त कर दिया है जो मार्च 2021 तक कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा. ये सर्वेयर कोर्ट को बताएगा कि तोड़फोड़ के दौरान कंगना के ऑफिस में कुल कितना नुकसान हुआ था.
When individual stands against the government and wins, it’s not the victory of the individual but it’s the victory of the democracy.
— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) November 27, 2020
Thank you everyone who gave me courage and thanks to those who laughed at my broken dreams.
Its only cause you play a villain so I can be a HERO. https://t.co/pYkO6OOcBr
कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है. कंगना ने अदालत के इस फैसले पर ख़ुशी ज़ाहिर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, "जब कोई सरकार के ख़िलाफ़ खड़ा होता है औऱ जीतता है तो जीत उस इंसान की नहीं बल्कि लोकतंत्र की होती है. उन सभी का शुक्रिया जिन्होंने मुझे हौसला दिया, उनका भी शुक्रिया जो मेरे टूटे सपनों पर हंसे थे, आपके विलन बनने पर ही मैं हीरो बन सकी."
बता दें कि अदालत के आदेश के बाद कंगना फिर से अपने ऑफिस का रिकंस्ट्रक्शन करा सकती हैं लेकिन उन्हें ज़रूरी परमिशन लेंनी होगी. कोर्ट ने अपने इस आदेश में कहा कि वो कंगना द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत नहीं हैं लेकिन राज्य एक नागरिक के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकता. इस केस का बैकग्राउंड देखकर लगता है कि कंगना के ऑफिस में हुई कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण और सोच समझकर की गई है.