SBI के साथ हुई 88 करोड़ की धोकाधड़ी, CBI ने की इस कंपनी पर बड़ी कार्रवाई
CBI का कहना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI ने शिकायत दर्ज की है कि उसके साथ 2008 -13 के बीच यह 88 करोड़ से अधिक की धोकाधड़ी की गई.
CBI ने चेन्नई की थंगम स्टील लिमिटेड और उसके प्रमोटर्स पर बड़ी कार्रवाई की है. इस कंपनी पर SBI के साथ 88 करोड़ से ज़्यादा की धोकाधड़ी करने का आरोप है.
इस 30 साल पुरानी कंपनी के डायरेक्टर पीएस कृष्णमूर्ती, पीके वदियंबल और पीके श्रीनिवास पर सीबीआई ने आपराधिक कांस्पिरेसी की एफआईआर दर्ज की है. इन पर धोकाधड़ी और जालसाज़ी का भी मामला सीबीआई ने लगाया है.
सीबीआई का कहना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शिकायत दर्ज की है कि उसके साथ 2008 -13 के बीच यह 88 करोड़ की धोकाधड़ी की गई.
कथित तौर पर थंगम स्टील को पीएसके ग्रुप ने 2007 में एक्वायर कर लिया था.
इस कंपनी का राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी और इंडिया लिमिटेड और जेएसडब्लू , एस्सार स्टील जैसे बड़ी स्टील प्रोड्यूसर्स के साथ कारोबार होता था.
NPA और देनदारियां
सीबीआई की एफआईआर में लिखा गया है कि लगातार अनियमितताओं की वजह से कंपनी का अकाउंट 30 मई 2013 को नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बदल गया. उस समय इसकी देनदारी 93.31 करोड़ की थी.
SBI ने इस कंपनी के डायरेक्टर्स को फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस़्ड 109 करोड़ की लिमिट दी थी. लेकिन यह डायरेक्टर्स लोन चुका नहीं पाए और गारंटी अग्रीमेंट नहीं निभा पाए.
सीबीआई का कहना है कि फंड्स के डायवर्जन की वजह से इस कंपनी का अकाउंट NPA हुआ. अकाउंट बुक्स में हेराफेरी के कारण कंपनी ने बैंक को 88.27 करोड़ का नुकसान दिया.
बैंक ने साल 2008 से 2013 के बीच कंपनी के फ्राड के बारे में जांच करने पर पाया कि कंपनी ने अपनी स्टॉक वैल्यू के बारे में बैंक की सलाह नहीं मानी.
एक जांच में पाया गया है कंपनी का यूबीआई के साथ एक अकाउंट था, जिसकी एसबीआई को जानकारी नहीं थी. लेकिन कंपनी ने इस अकाउंट के माध्यम से 2009 से 2013 तक 116.21 करोड़ रुपए की हेराफेरी की.