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कोरोना की नई गाइडलाइंस आज से लागू, जानें अब किन चीजों पर है पाबंदी
जिन जिलों में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी से ज्यादा है, वहां कार्यालयों में कर्मचारियों को अलग-अलग समय पर बुलाया जाएगा. इसके अलावा गाइडलाइंस में कई और सख्ती भी की गई हैं. ये गाइडलाइंस मंगलवार से लागू होंगी.
देश भर में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले चिंता का विषय बन गये है. राज्य सरकार समेत प्रशासन कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं. देश में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 94 लाख से ज्यादा केस आ चुके हैं. इस बीच कोरोना की रोकथाम के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन आज से लागू हो गई हैं.
गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश के मुताबिक, राज्यों को सख्ती से कोरोना संक्रमण के रोकथाम के उपायों को लागू करने, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कहा गया है. इस बार सरकार का ज्यादा फोकस भीड़ को नियंत्रित करने का है.
आइए जानते हैं सरकार की नई गाइडलाइंस में कौन सी छूट दी गई हैं और किन चीजों पर अभी भी पाबंदी बरकरार रखी गई है...
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना पर रोकथाम के लिए SOPs और कोविड-19 उपयुक्त बर्ताव, सावधानी और भीड़ को काबू में रखने को सख्त तौर पर लागू करने को कहा है.
- सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट ज़ोन में सख्ती जारी रहेगी. वहीं, 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है.
- सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने के फैसले के लिए राज्य सरकारों को पूरी छूट दे दी है. अब राज्य सरकारों के ऊपर है कि वो अपने यहां कोरोना मामलों के हिसाब से नाइट कर्फ्यू लगाएंगे या नहीं. नाइट कर्फ्यू का वक्त भी अब राज्य सरकारें ही तय करेंगी.
- कंटेनमेंट ज़ोन से बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू करने के पहले राज्यों, केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों को केंद्र से अनुमति लेनी होगी.
- कंटेनमेंट ज़ोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी गई है. स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए और राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे.
- गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस में भी सिनेमा घरों, थियेटर्स, स्विमिंग पूल्स आदि को लेकर पाबंदियां जारी हैं. सिनेमा हॉल अभी भी 50 फीसदी दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे.
- सरकार ने शादी में आने वाले मेहमानों की संख्या 200 रखी है, लेकिन दिशानिर्देश में कहा गया है कि राज्य सरकारें अपने यहां कोरोना के मामलों को देखते हुए इस संख्या को 100 या उससे नीचे भी कर सकते हैं. दिल्ली सरकार ने शादी समारोह में आने वाले मेहमानों की संख्या 50 कर दी है. उत्तर प्रदेश में ये संख्या 100 है.
- सरकार के दिशानिर्देश के मुताबिक, सर्विलांस टीम घर-घर जाकर निगरानी करेगी और कोरोना मरीजों का उपचार सुविधाओं के साथ तत्काल आइसोलेशन सुनिश्चित किया जाएगा. वहीं, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा.
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