2017 में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार दिए जाने के तुरंत बाद पंचकुला में हिंसा भड़क गई थी. इसमें कई लोगों की जान गई थी.
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की गोद ली हुई बेटी हनीप्रीत के ख़िलाफ़ एक अदालत ने आरोप तय कर दिए है. ये आरोप 2017 में पंचकुला में हुई हिंसा मामले में तय किए गए. प्रियंका तनेजा उर्फ हनीप्रीत समेत 39 लोगों के ख़िलाफ़ आरोप तय किए गए.
पंचकुला में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रोहित वत्स की अदालत ने बुधवार को ये आरोप तय किए. रोहित वत्स ने भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत दंगा फैलाने और गैरकानूनी तरीके से जमा होने के आरोप तय किए.
बता दें कि सुनवाई के दौरान हनीप्रीत इंसा अदालत में मौजूद थी.
इस मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी.
2017 में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार दिए जाने के तुरंत बाद पंचकुला में हिंसा भड़क गई थी. इसमें कई लोगों की जान गई थी.
इस मामले में पुलिस ने एफआईआर में हनीप्रीत पर हिंसा भड़काने की साजिश का आरोप लगाया था. हरियाणा पुलिस ने इस मामले में 41 लोगों को गिरफ्तार किया था.
पंचकुला पुलिस ने इस मामले में हनीप्रीत और अन्य डेरा अनुनायियों के ख़िलाफ़ देशद्रोह और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया था. पुलिस चार्जशीट के मुताबिक पंचकुला में हिंसा फैलाने की साजिश हनीप्रीत और सिरसा की डेरा प्रबंधन समिति ने रची थी. पुलिस के मुताबिक इस समिति में 45 लोग सदस्य हैं.
हालांकि पंचकुला की अदालत ने प्रियंका तनेजा उर्फ हनीप्रीत के ख़िलाफ राजद्रोह के आरोप हटा दिए थे.
बता दें कि 15 दिन पहले ही हनीप्रीत को इस मामले में ज़मानत मिल गई थी. इसके बाद वो जेल से बाहर आ गई थीं और सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा गई थीं.