लॉकडाउन में नौकरी गंवाने वालों के लिए सरकार लेकर आ रही यह स्कीम
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) के तहत ESIC से रजिस्टर्ड कर्मचारियों को इस स्कीम का लाभ मिलेगा. लॉकडाउन के दौरान यदि ऐसे रजिस्टर्ड कर्मचारियों की नौकरी चली गई थी तो वे बेरोजगारी राहत के रूप में तीन महीने तक अपने वेतन की 50 फीसदी राशि का दावा कर सकते हैं.
लॉकडाउन के दौरान नौकरी गंवाने वाली कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. सरकार कोरोना लॉकडाउन के दौरान नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों के लिए एक स्कीम लेकर आ रही है. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत ईएसआईसी (Employees State Insurance Corporation) के साथ रजिस्टर्ड कामगारों को फायदा मिलेगा. अगर लॉकडाउन के दौरान उनकी नौकरी चली गई थी तो वो बेरोजगारी राहत के रूप में अपने वेतन के 50 फीसदी का क्लेम कर सकते हैं. वो सिर्फ तीन महीने के लिए यह दावा कर सकते हैं.
उन कामगारों को भी इसका फायदा मिलेगी जिन्हें फिर से नौकरी मिल गई है. ESIC इसके लिए 44 हज़ार करोड़ रुपये का प्रावधान करने जा रही है. जल्दी ही इस बारे में अधिसूचना जारी हो सकती है. लेबर मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि अब तक इस योजना को कोई ख़ास तवज्जो नहीं मिली है लेकिन आने वाले दिनों में इसमें तेज़ी आने की उम्मीद है. मंत्रालय इस योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार की योजना बना रहा है.
श्रम मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस योजना के तहत रोजाना 400 क्लेम आ रहे हैं. ESIC और श्रम मंत्रालय ने पिछले महीने इसका दायरा बढ़ाने का फैसला करते हुए बेरोजगारी राहत को 25 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया था. लॉकडाउन के दौरान कई लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी थी. यही वजह है कि सरकार ने बीमित कामगारों के लिए पात्रता की शर्तों में भी छूट दी थी.
इस योजना के पीछे सरकार का मकसद उन लोगों को राहत देना है जिन्हें लॉकडाउन के चलते परेशानी झेलनी पड़ी थी. सूत्रों का कहना है कि इस योजना का फायदा उठाने के लिए फिजिकली डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेगे क्योंकि लाभार्थी आधार से नहीं जुड़े हैं. इस योजना का फायदा ESIC के उन सदस्यों को भी मिलेगी जो दिसंबर तक अपनी नौकरी गंवाते हैं.
पहले नियोक्ता के जरिए ही इस सुविधा का फायदा उठाया जा सकता था लेकिन अब कामगार ESIC के संबंधित ऑफिस जाकर खुद ही क्लेम ले सकता है. ESIC करीब 3.4 करोड़ परिवारों को मेडिकल कवर देता है और करीब 13.5 करोड़ लाभार्थी कैश बेनिफिट लेते हैं. सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत सरकार ने ESIC की सेवाओं को देश के सभी 740 जिलों में लागू करने का फैसला किया है. लेबर मिनिस्ट्री के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल अस्पतालों और थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ हाथ मिलाया है.