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मेरे बाप पहले आप: किसानो की धमक के सामने संसद की चमक
केंद्र को SC का आदेश- बिना फैसला आए, न हो निर्माण या तोड़फोड़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हम कोई फैसला ना सुना दे, तबतक कोई निर्माण या कुछ भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए. हमें शिलान्यास से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कोई निर्माण का काम आगे नहीं होना चाहिए.
सेन्ट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हम कोई फैसला ना सुना दे, तबतक कोई निर्माण या कुछ भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए. कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि आपने प्रेस रिलीज जारी कर निर्माण की तारीख तय की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगे इसपर कोई काम नहीं होना चाहिए.