लॉकडाउन 4.0 गाइडलाइन्स : नहीं मिलेगी कोई नई छूट, मेट्रो, ट्रेन और हवाई सेवा रहेंगे बंद
अब इलाकों को 3 के बजाए 5 ज़ोन में बांटा जाएगा.
कोरोनावायरस (Coronavirus) पर नियंत्रण के मद्देनजर लागू देशव्यापी लॉकडाउन (Lockdown) कल चौथे चरण में कदम रखेगा. उससे पहले आज गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 की गाइडलान्स जारी कर दी है. इसके मुताबिक अब देश में 31 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा.
Ministry of Home Affairs (MHA) issues guidelines on measures to be taken by Ministries/Departments of Government of India, State Governments/UT Governments & State/UT authorities for containment of COVID19. #LockDown4 will remain in effect till 31st May 2020. pic.twitter.com/10WnwnWfte
— ANI (@ANI) May 17, 2020
ये पाबंदिया जारी रहेगी –
- मेट्रो रेल सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी.
- सभी घरेलु और अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने निलंबित रहेंगी
- स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी रहेंगे बंद.
- सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क, थियेटर, बॉर, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल बंद रहेंगे.
- सभी प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन, आदि आयोजन नहीं होंगे धार्मिक सभाओं का आयोजन नहीं हो सकेगा, मंदिर मस्जिद भी बंद रहेंगे.
कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर इन कार्यों में छूट मिलेगी
इटंर-स्टेट बसें और पैसेंजर व्हीकल चल सकेंगे, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आपसी सहमति से ही.
3 के बजाए 5 ज़ोन में बांटा गया देश को
इस बार देश के इलाकों को पांच ज़ोन में बांटा गया है. – कंटेनमेंट, बफर, रेड, ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन.
- रेड, ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन का निर्धारण अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश करेंगे.
- रेड और ऑरेंज ज़ोन में कंटेनमेंट और बफर ज़ोन का निर्धारण ज़िला प्रशासन के हाथ में होगा.
- कंटेनमेंट ज़ोन में सिर्फ ज़रूरी सेवाएं ही चालु रहेंगी.
- कंटेनमेंट ज़ोन में इंटेंसिंव ट्रेसिंग, कोरोना पीड़ितों और घरों की निगरानी की जाएगी.
नाइट कर्फ्यू- शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आम लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेंगी. इस दौरान सिर्फ ज़रूरी सेवाएं वाले लोग ही बाहर निकल सकेंगे.
इससे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने सभी केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों, विभागों और प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वो देश में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाएं.
एनडीएमए ने सरकार को कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए इस लॉकडाउन को आपदा प्रबंधन क़ानून (2005) के तहत बढ़ाया जाना चाहिए.
बता दें कि देश लॉकडाउन पहला फेज- 25 मार्च से 14 अप्रैल तक 21 दिनों के लिए लगाया गया था. इसके बाद दूसरे चरण के लॉकडाउन की घोषणा की गई, जो 15 अप्रैल से 3 मई तक (19 दिन) रहा. वही, इसके बाद 14 दिनों के लिए 4 मई को लॉकडाउन के तीसरे फेज की घोषणा की गई जो 17 मई यानी आज खत्म हो रहा था. बता दें कि देश में पिछले 54 दिनों से लॉकडाउन लागू है. हालांकि इसके बावजदू भी कोरोना संक्रमण के मामले दिन बन दिन बढ़ते जा रहे हैं.
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