शादी के लिए लड़के-लड़की की उम्र एक समान करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका
याचिकाकर्ता की दलील है कि अभी लड़का-लड़की के लिए शादी की जो उम्र तय है, वह पितृसत्तात्मक रूढ़ियों पर आधारित है, जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है.
देश में पुरुष और महिला दोनों की शादी की उम्र एक समान करने संबंधी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है. याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से यह भी अपील की है कि वह इस संबंध में राजस्थान और दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित याचिकाओं को खुद के समक्ष स्थानांतरित कर ले.

यह याचिका भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की है ताकि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 की व्याख्या को लेकर लगातार बढ़ते मुकदमों की संख्या कम हो सके. इस याचिका में लैंगिक न्याय और समानता से संबंधित मसले भी उठाये गए हैं.
याचिकाकर्ता ने कहा है कि जहां पुरुषों को 21 साल की आयु में विवाह करने की अनुमति है, वहीं महिलाओं की शादी की न्यूनतम आयु 18 साल है.
उनकी दलील है कि पुरुषों और महिलाओं के विवाह की निर्धारित आयु में यह अंतर पितृसत्तात्मक रूढ़ियों पर आधारित है. इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है. वास्तव में ये महिलाओं के खिलाफ असमानता और पूरी तरह से वैश्विक रुझानों के खिलाफ है.

याचिका में विभिन्न कानूनों के तहत शादी की उम्र को निर्धारित करने वाले प्रावधानों को भी उजागर किया गया है, जो भेदभावपूर्ण हैं. याचिकाकर्ता का कहना है कि किसी भी वर्ग के खिलाफ भेदभावपूर्ण रूढ़िवादिता को बनाये रखने या उसे मजबूत करने वाले कोई भी प्रावधान स्पष्ट रूप से मनमाना और अनुच्छेद 14, 15 और 21 का घोर उल्लंघन है.
याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को विवाह की न्यूनतम आयु में इन विसंगतियों को दूर करने के लिए उचित कदम उठाने और इसे पुरुषों एवं महिलाओं की दृष्टि से लिंग तटस्थ, धर्म तटस्थ और एक समान बनाने के दिशा-निदेर्श देने की मांग की है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 21 और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की भावना के अनुरूप हो.
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